मध्यप्रदेश नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि 2025 – नियम, प्रक्रिया और नवीन आदेश

मध्यप्रदेश नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि 2025 – पूर्ण प्रक्रिया, नियम और दिशा-निर्देश

 सभी दोस्तो का स्वागत है हम इस आर्टिकल में जरूरी बाते जानेंगे
नव नियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के निर्देश


📘 MP Teacher Probation Period 2025 – Complete Guidelines by Tribal Department, Madhya Pradesh


📑 विषय-सूची (Table of Contents)

  1. परिचय
  2. परिवीक्षा अवधि के नियम
  3. सेवा पुष्टिकरण की प्रक्रिया
  4. जिला समिति की भूमिका
  5. दिव्यांग शिक्षकों हेतु निर्देश
  6. दस्तावेज़ व सत्यापन
  7. परिशिष्ट-1 फॉर्म
  8. महत्वपूर्ण तिथियां
  9. FAQ


मध्यप्रदेश नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि 2025 – नियम, प्रक्रिया और नवीन आदेश
मध्यप्रदेश नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि 2025 – नियम, प्रक्रिया और नवीन आदेश

🏛️ परिचय

मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल द्वारा दिनांक 1 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसमें नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) पूर्ण करने एवं सेवा पुष्टिकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह आदेश वर्ष 2021 से 2023 तक नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा।govtjobmp.com

📘 परिवीक्षा अवधि के नियम

  • प्रत्येक शिक्षक की परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष (36 माह) की होगी।
  • अनुपस्थित रहने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है।
  • नियमित कार्यकाल ही परिवीक्षा में जोड़ा जाएगा।
  • अनुशासनहीनता या न्यायालयीन प्रकरण लंबित रहने पर पुष्टि रोकी जाएगी।

🧾 सेवा पुष्टिकरण की प्रक्रिया

  1. 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद शिक्षक की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन होगा।
  2. रिपोर्ट सहायक आयुक्त/संबंधित अधिकारी तैयार करेंगे।
  3. जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन के बाद रिपोर्ट भोपाल भेजी जाएगी।
  4. अंतिम पुष्टिकरण आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा।

🧮 जिला समिति की भूमिका

जिला स्तरीय समिति शिक्षकों की कार्यप्रणाली, अनुशासन, चरित्र सत्यापन और रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। समिति यह तय करेगी कि शिक्षक नियमित नियुक्ति हेतु पात्र हैं या नहीं।

♿ दिव्यांग शिक्षकों हेतु विशेष निर्देश

दिव्यांग शिक्षकों के लिए आदेश के अनुसार विशेष प्रक्रिया तय की गई है:

  • दिव्यांगता प्रमाणपत्रों का पुनः सत्यापन किया जाएगा।
  • यदि श्रेणी बदली है, तो नया प्रमाणपत्र आवश्यक है।
  • गलत दस्तावेज़ पाए जाने पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही होगी।

🪪 दस्तावेज़ सत्यापन और चरित्र प्रमाणपत्र

सेवा पुष्टिकरण से पूर्व निम्न सभी सत्यापन अनिवार्य हैं:

  • चरित्र सत्यापन रिपोर्ट (Police Verification)
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र सत्यापन
  • अनुभव प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
  • गोपनीय रिपोर्ट (Confidential Character Roll)

📄 परिशिष्ट-1 फॉर्म

परिशिष्ट-1 फॉर्म एक आवश्यक दस्तावेज है, जिसमें शिक्षक की व्यक्तिगत, नियुक्ति और सेवा से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसमें शामिल हैं:

  • नाम, आईडी, संस्था और नियुक्ति तिथि
  • अनुपस्थिति व स्वीकृत अवकाश का विवरण
  • दिव्यांगता या स्थानांतरण की स्थिति
  • 3 वर्ष की वेतन पावती

📅 महत्वपूर्ण तिथियां

  • 02 मई 2025 – जिला व संभागीय अधिकारी द्वारा दिशा-निर्देश लागू करना
  • 09 मई 2025 – रिपोर्ट संकलन एवं विभाग को प्रेषण
  • 13 मई 2025 – अंतिम सेवा पुष्टिकरण सूची जारी

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. परिवीक्षा अवधि कितनी होती है?

कुल 3 वर्ष (36 माह) की परिवीक्षा अवधि होती है।

Q2. अनुपस्थित रहने पर क्या होगा?

अनुपस्थिति की अवधि परिवीक्षा में नहीं जोड़ी जाएगी, अवधि बढ़ाई जाएगी।

Q3. सेवा पुष्टिकरण कब होगा?

3 वर्ष पूर्ण होने और सभी सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद सेवा पुष्टिकरण किया जाएगा।

Q4. यह आदेश किन शिक्षकों पर लागू है?

वर्ष 2021 से 2023 तक नियुक्त सभी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों पर लागू है।

Q5. परिशिष्ट-1 फॉर्म कहाँ मिलेगा?

आदेश के साथ संलग्न 9 पृष्ठों में उपलब्ध है, जिसे संबंधित अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।


✅ निष्कर्ष

यह आदेश मध्यप्रदेश के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे अब शिक्षकों की सेवा पुष्टिकरण प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी। सभी शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक फॉर्म व दस्तावेज़ समय पर जमा करें ताकि नियमित नियुक्ति शीघ्र संभव हो सके।

📄 File Information

  • File Name: नव नियुक्त शिक्षक परिवीक्षा अवधि.pdf
  • File Size: 2.3 MB
  • Version: Official PDF
  • Last Updated: October 2025

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